फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Nand Gopal Gupta, who was convicted in the assault case by the District Court

नंदी को राहत : जिला न्यायालय से मारपीट मामले में दोषी करार दिए गए नंद गोपाल गुप्ता को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Mon, 20 Mar 2023 08:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 20 Mar 2023 08:36 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ साल पूर्व मुट्ठीगंज थाने में दर्ज मुकदमें में जिला न्यायालय की विशेष अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Nand Gopal Gupta, who was convicted in the assault case by the District Court
औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ साल पूर्व मुट्ठीगंज थाने में दर्ज मुकदमें में जिला न्यायालय की विशेष अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी प्रतिभूति और दो मुचलके पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नंद गोपाल गुप्ता नंदी की आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।

विज्ञापन

याची के अधिवक्ता इमरान उल्ला ने तर्क दिया कि निचली कोर्ट ने आदेश पारित करते समय तथ्यों का ध्यान नहीं दिया। जबकि, याची इस मामले में बेकसूर है और उसे गलत फंसाया गया है। निचली अदालत ने नंदी को एक साल की सजा और ५५ सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि, निचली अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद नंदी को अंतरिम राहत प्रदान कर दी थी। इसके बाद मंत्री ने अपील के तहत नियमित जमानत दिए जाने की मांग हाईकोर्ट से की थी। उनके खिलाफ 30 मई को मु_ïीगंज थाने में पांच लोगों केसाथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed