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नगर निगम ने लागू कीं विज्ञापन की नई दरें

Fri, 22 Nov 2019 01:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2019 01:03 AM IST
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Nagar Nigam imposed new advertisement rate
विज्ञापन उपविधि हुई गजट, प्रभावी हुईं दरें
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सुपर, ए और बी श्रेणी के हिसाब से वसूली
प्रयागराज। नगर निगम ने विज्ञापन उपविधि का सरकारी गजट हो जाने के बाद विज्ञापन की नई दरें लागू कर दी हैं। यह नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इसके लिए सुपर, ए और बी की तीन श्रेणियां बनाकर दरों का निर्धारण किया गया है।
जीएसटी लागू होने के बाद विज्ञापन कर का मामला अधिकरण में मर्ज हो गया था। वहीं बिना नगर आयुक्त की अनुमति के शहर में विज्ञापन की मनाही से अवरोध हो गया। नगर निगम की आय भी प्रभावित हुई। शासन की अनुमति पर नगर निगम विज्ञापन उपविधि बनाई गई। इसे कार्यकारिणी और नगर निगम सदन से पारित कराया गया। सूचना प्रकाशन के बाद आपत्तियां मांगी गईं फिर उनके निस्तारण के बाद पुन: सदन का अनुमोदन लिया गया। दो नवंबर को प्रदेश सरकार ने विज्ञापन उपविधि का सरकारी गजट करा दिया।
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गजट के बाद शहर में विज्ञापन का रास्ता खुल गया। इसके लिए निर्धारित दरों का प्रकाशन किया गया है। अब निर्धारित शुल्क अदा कर कोई भी विज्ञापन या प्रचार करा सकता है। इससे पहले बगैर शुल्क के लगाए गए बैनर, होर्डिंग्स आदि नगर निगम की ओर से उतारे या फाड़े जाते रहे हैं। कुंभ के दौरान शहर में विज्ञापन के मद में वसूली मेला प्राधिकरण ने की थी। इस अवधि मेें नगर निगम का राजस्व प्रभावित हुआ था।
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विज्ञापन की नई दरें
सुपर श्रेणी- दो सौ वर्ग फीट तक 20 हजार, 201 से 400 वर्ग फीट तक 40 हजार, 401 से 800 वर्ग फीट तक80 हजार और 800 वर्ग फीट से अधिक माप पर एक लाख रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
ए श्रेणी- दो सौ वर्ग फीट तक 16 हजार, 201 से 400 वर्ग फीट तक 33 हजार, 401 से 800 वर्ग फीट तक67 हजार और 800 वर्ग फीट से अधिक माप पर 84 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
बी श्रेणी- दो सौ वर्ग फीट तक तीन हजार, 201 से 400 वर्ग फीट तक छह हजार, 401 से 800 वर्ग फीट तक 15 हजार और 800 वर्ग फीट से अधिक माप पर 30 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

विज्ञापन उपविधि के सरकारी गजट होने के बाद विज्ञापन की नई दरें प्रभावी हो गई हैं। शहर में विज्ञापन का प्रदर्शन नियमानुसार शुल्क भुगतान के बाद ही किया जा सकेगा। -रवि रंजन, नगर आयुक्त
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