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सिविल लाइंस प्रयागराज में निशुल्क बैटरी रिक्शा चलाए नगर निगम : इलाहाबाद हाईकोर्ट

Fri, 16 Oct 2020 12:40 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 16 Oct 2020 12:40 AM IST
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Municipal Corporation to run free battery rickshaws in Civil Lines Prayagraj: Allahabad High Court
ई-रिक्शा - फोटो : अमर उजाला
हाईकोर्ट सिविल लाइंस और प्रयागराज की सीमा में पार्किंग के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए पीठ ने नगर निगम से कहा है कि वह सिविल लाइंस में मल्टी लेवल पार्किंग और होटल यात्रिक के सामने की पार्किंग शुरू हो जाने के बाद सिविल लाइंस क्षेत्र में कहीं पर भी वाहन खड़ा न होने दें। ऐसा करने वालों के वाहन उठाने को ट्रैफिक पुलिस स्वतंत्र है।
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कोर्ट ने कहा कि पार्किंग में वाहन खड़ा करने के बाद लोगों को बाजार में आने जाने में दिक्कत न हो इसके लिए पार्किंग से होने वाली आमदनी से निशुल्क बैटरी रिक्शा चलाया जाए। यह रिक्शा लोगों को दुकानों तक ले जाएंगे और ले आएंगे। कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्किंग शुरू नहीं हो जाती वह सरदार पटेल मार्ग पर सिर्फ तीन सप्ताह के लिए तीसरी लेन में वाहनों के पार्किंग की अनुमति देंगे। इसके बाद किसी को भी वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। 
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अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही करें तय

कोर्ट ने पीडीए को निर्देश दिया है कि सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा वहां अतिक्रमण न होने पाए। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा और शुभम द्विवेदी को निर्देश दिया है कि वह देखें कि अतिक्रमण ठीक से हट गया है या नहीं, सड़कें और नालियां साफ हैं, फ्यूज स्ट्रीट लाइट बदल दी गई तथा सड़क किनारे कोई हॉकर दोबारा दुकान तो नहीं लगा रहा है।
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नगर निगम और पीडीए की ओर से नवाब यूूसुफ रोड़ पर अतिक्रमण हटाने की जानकारी और फोटोग्राफ दिए गए। कोर्ट ने कहा कि पीडीए की सीमा में पूरे कानपुर रोड से अतिक्रमण हटाया जाए। दोबारा अतिक्रमण न होने पाए इसके लिए नगर निगम संबंधित थाने को सूचित करे। यदि निगम ऐसा नहीं करता है तो एडवोकेट कमिश्नर पुलिस को सूचना देकर अतिक्रमण हटवाएं। कोर्ट ने नीम सरांय कालोनी वार्ड 31 में अतिक्रमण का मामला वहां के एडवोकेट कमिश्नर को देखने के लिए कहा है। कोराना वैक्सीन और सैनिटाइजेशन को लेकर आईसीएमआर की गाइड लाइन अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी।
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