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मुख्तार अंसारी की पत्नी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश रद्द

Wed, 11 Aug 2021 08:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 11 Aug 2021 08:02 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की बीबी आफसा अंसारी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच विचाराधीन रहने...

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Mukhtar Ansari's wife's order to cancel arms license canceled
विधायक मुख्तार अंसारी और पत्नी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली  मुख्तार अंसारी की बीबी आफसा अंसारी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच विचाराधीन रहने के दौरान अधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है। किन्तु इस आदेश का प्रभाव लाइसेंस निरस्त करने की जांच प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा।याची को सुनकर कार्यवाही पूरी की जाए।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आफसा अंसारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।  दर्जी टोला युसुफपुर, मुहम्मदाबाद गाजीपुर की निवासी अफसाना अंसारी याची के खिलाफ 6आपराधिक केस दर्ज है। शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की जांच चल रही है।जांच पूरी हुए बगैर शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।जो सुप्रीम कोर्ट के छंगा प्रसाद साहू केस के फैसले के विपरीत है। जिसमें कहा गया है कि जांच लंबित रहते शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है।
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