फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   MP Atul Rai's bail application in Gangster Act rejected, court said- bail conditions violated

झटका : सांसद अतुल राय की गैंगस्टर एक्ट में जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- जमानत शर्तों का किया गया उल्लंघन

Mon, 27 Mar 2023 11:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 27 Mar 2023 11:08 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी से बसपा सांसद बाहुबली गैंगस्टर अतुल राय को दुष्कर्म व धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है।

विज्ञापन
MP Atul Rai's bail application in Gangster Act rejected, court said- bail conditions violated
Prayagraj News : सांसद अतुल राय। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी से बसपा सांसद बाहुबली गैंगस्टर अतुल राय को दुष्कर्म व धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, जब भी जमानत मिली, कई बार छूटने के बाद गंभीर अपराधों में लिप्त पाए गए। यह गैंगस्टर एक्ट की धारा 19(4) की शर्तों का उल्लंघन है।

विज्ञापन


कोर्ट ने कहा अपराधों की लिस्ट है। यदि ऐसे अपराधी को गैंगस्टर नहीं मानेंगे तो किसे मानेंगे। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी छूटने पर गवाहों को धमका सकता है। कोर्ट ने 2 नवंबर 21 से जेल में बंद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने दिया है। राजनीति में आने वाले अपराधी गणतंत्र के लिए गंभीर खतरा

विज्ञापन

राय के खिलाफ लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज है। 24 केसों का इतिहास है। जिसमें से 12 अभी भी लंबित है। कुछ में बरी हो चुका है। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराधी राजनीति में आकर कानून बनाने वाले बन रहे हैं, जो न केवल चुनावी राजनीति को दूषित कर रहे अपितु ये गणतंत्र के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

याची के खिलाफ दो आपराधिक केसों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। उसका कहना है कि उसमें से एक में बरी हो चुका है। सरकार ने अपील दाखिल की है। दूसरे केस की कार्यवाही पर कोर्ट से रोक लगी है। वह बाहुबली या गैंगस्टर नहीं है। वह राजनेता हैं। उसे फंसाया गया है। किंतु कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed