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High Court : दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में 14 साल की सजा काट रहा युवक बरी, पीड़िता बयान से मुकरी
Sat, 29 Nov 2025 01:32 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 29 Nov 2025 01:32 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट मामले में 14 साल की कारावास की सजा काट रहे आरोपी को बरी करते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट मामले में 14 साल की कारावास की सजा काट रहे आरोपी को बरी करते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कहा है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने गौरव उर्फ गौरू की अपील पर दिया है।
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आगरा ट्रायल कोर्ट ने 10 जनवरी 2020 को गौरव को दोषी ठहराते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो में 14 साल की सजा सुनाई थी। गौरव ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाह अपने बयान से मुकर गए। ऐसे में ट्रायल कोर्ट का फैसला दोषपूर्ण था। गवाह पीड़िता की मां भी घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थी। पीड़िता ने भी अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह नकार दिया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने यौन उत्पीड़न के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी थी।
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