फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Life imprisonment to the accused of raping a minor, the court also imposed a fine

प्रयागराज : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन करावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Wed, 28 Jun 2023 04:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 28 Jun 2023 04:10 PM IST
सार

यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पाक्सो एक्ट के अंतर्गत गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने दिया। मामला प्रयागराज जिले के मेजा थानाक्षेत्र का है। छह साल पहले पहाड़पुर निवैया गांव के रहने वाले शत्रुघ्न उर्फ बमबम को आठ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में नामजद किया गया था।

विज्ञापन
Life imprisonment to the accused of raping a minor, the court also imposed a fine
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को पाक्सो एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन


यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पाक्सो एक्ट के अंतर्गत गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने दिया। मामला प्रयागराज जिले के मेजा थानाक्षेत्र का है। छह साल पहले पहाड़पुर निवैया गांव के रहने वाले शत्रुघ्न उर्फ बमबम को आठ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में नामजद किया गया था। आरोप है कि वह मां के साथ सो रही बालिका को बिस्तर से उठा ले गया था। इसके बाद बालिका बाग में खून से लथपथ हालत में मिली थी। पीड़िता के आपबीती सुनाने के बाद आरोपी को नामजद कराया गया।
विज्ञापन


आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लगभग छह साल चले विचारण में पीड़िता की उम्र, मौके से प्राप्त खून से लथपथ कपड़ों और अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी शत्रुघ्न को दोषी करार दिया गया। अभियोजन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार व मनोज कुमार त्रिपाठी ने की। बचाव पक्ष से पेश गवाहों को स्वतंत्र गवाह नहीं माना गया और न ही उनकी यह दलील मानी गई कि रास्ते के विवाद में रंजिशन आरोपी को फंसाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed