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Prayagraj News: महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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जिला अदालत ने चाकू से महिला की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रविकांत ने अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद सुनाया। सरायइनायत थाने में देवरिया गांव निवासी राजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि नाली विवाद में श्याम सिंह ने चार नवंबर 2019 को सुबह 8:30 बजे चाकू से हमला कर उसकी मां की हत्या कर दी। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
नाबालिग से दुष्कर्म में 11 वर्ष का कारावास
जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी वीरभानपुर निवासी प्रेमचंद्र उर्फ बबलू मौर्या को 11 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विनोद कुमार चाैरसिया की अदालत ने विशेष लोक अभियोजक की दलील को सुनने के बाद दिया है। बहरिया थाने में प्रेमचंद्र के खिलाफ पीड़िता की मां ने दो दिसंबर, 2015 को दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि तीन नवंबर 2015 को आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर मुंबई ले गया था। जब वह बेटी को खोजते हुए मुंबई पहुंची तो आरोपी ने उसे भगा दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर प्रेमचंद्र को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
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नाबालिग से दुष्कर्म में 11 वर्ष का कारावास
जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी वीरभानपुर निवासी प्रेमचंद्र उर्फ बबलू मौर्या को 11 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विनोद कुमार चाैरसिया की अदालत ने विशेष लोक अभियोजक की दलील को सुनने के बाद दिया है। बहरिया थाने में प्रेमचंद्र के खिलाफ पीड़िता की मां ने दो दिसंबर, 2015 को दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि तीन नवंबर 2015 को आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर मुंबई ले गया था। जब वह बेटी को खोजते हुए मुंबई पहुंची तो आरोपी ने उसे भगा दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर प्रेमचंद्र को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
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