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जानिए, आखिर क्यों हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगाया 10 हजार रुपये का हर्जाना

Tue, 28 Sep 2021 08:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 28 Sep 2021 08:30 PM IST
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Know, why the High Court imposed a compensation of Rs 10,000 on the Police Recruitment Board
अदालत ने लगाया हर्जाना - फोटो : सोशल मीडिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार समय दिए जाने के बाद भी जवाब दाखिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है और 3 फरवरी 20 को जारी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट डीआईजी स्थापना पुलिस मुख्यालय प्रयागराज को तलब करेगी।
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कोर्ट ने कहा है कि हर्जाना राशि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा की जाए । याचिका की सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अजय कुमार की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने बहस की। अधिवक्ता का कहना था कि याची 2013 की पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में सफल घोषित किया गया है। उसे दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाना है। उसने प्रत्यावेदन भी दिया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसपर याचिका दायर की गई। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन बार समय दिया, किंतु कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
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