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कैयरमऊ हादसे में गिरफ्तारी पर रोक से इनकार
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 04 Aug 2016 01:43 AM IST
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अदालत
- फोटो : file
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भदोही में कटका रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन के ट्रेन से टकरा जाने के भीषण हादसे में आरोपी स्कूल संचालकों को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। इन लोगों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति एससी त्रिपाठी की खंडपीठ ने विद्यालय प्रबंधक कीर्तन कोकिला और अन्य द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को भदोही के माधोसिंह स्टेशन के समीप कटका रेलवे लाइन पार करते समय टेंडर हर्ट्स इंगलिश स्कूल के बच्चों की वैन ट्रेन से टकरा गई थी। हादसे में आठ बच्चों की मौत हो गई तथा कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
हादस वैन चालक की लापरवाही के कारण हुआ। इस मामले में औराई थाने में स्कूल प्रबंधक कीर्तन कोकिला, संस्थापक राजेंद्र प्रसाद बरनवाल तथा प्रधानाचार्य एसी विश्वकर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन लोगों ने इस पर गिरफ्तारी से बचने केलिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कहा गया कि इसी प्रकरण में वैन चालक और उन लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जो कि अनुचित है। हादसा वैन चालक की लापरवाही से हुआ। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने याचीगण को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को भदोही के माधोसिंह स्टेशन के समीप कटका रेलवे लाइन पार करते समय टेंडर हर्ट्स इंगलिश स्कूल के बच्चों की वैन ट्रेन से टकरा गई थी। हादसे में आठ बच्चों की मौत हो गई तथा कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
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हादस वैन चालक की लापरवाही के कारण हुआ। इस मामले में औराई थाने में स्कूल प्रबंधक कीर्तन कोकिला, संस्थापक राजेंद्र प्रसाद बरनवाल तथा प्रधानाचार्य एसी विश्वकर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन लोगों ने इस पर गिरफ्तारी से बचने केलिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कहा गया कि इसी प्रकरण में वैन चालक और उन लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जो कि अनुचित है। हादसा वैन चालक की लापरवाही से हुआ। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने याचीगण को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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