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इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Updated Sat, 10 Nov 2018 12:00 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय विधि मंत्रालय से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति एपी शाही ने 1985 में विधि स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल व संवैधानिक मामलों की वकालत शुरू की थी।
वह एएआई, डीम्ड यूनिवर्सिटी व एमआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ सहित कई शैक्षिक संस्थानों के वकील भी रहे। वह 24 सितंबर 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश और 18 अगस्त 2005 को स्थायी जज बने।
बूचड़खानों को बंद करने के मामले में उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि सरकार बूचड़खाने बंद करके किसी को खाने के मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।
खाने का अधिकार में अपनी पसंद का खाना शामिल है, जिसमें मांस खाने का भी अधिकार है। इसके अलावा सरकारी वकीलों की नियुक्ति में महाधिवक्ता के अधिकार बताते हुए उन्होंने सरकार को वकीलों की नियुक्ति की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया था।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति एपी शाही ने 1985 में विधि स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल व संवैधानिक मामलों की वकालत शुरू की थी।
वह एएआई, डीम्ड यूनिवर्सिटी व एमआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ सहित कई शैक्षिक संस्थानों के वकील भी रहे। वह 24 सितंबर 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश और 18 अगस्त 2005 को स्थायी जज बने।
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बूचड़खानों को बंद करने के मामले में उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि सरकार बूचड़खाने बंद करके किसी को खाने के मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।
खाने का अधिकार में अपनी पसंद का खाना शामिल है, जिसमें मांस खाने का भी अधिकार है। इसके अलावा सरकारी वकीलों की नियुक्ति में महाधिवक्ता के अधिकार बताते हुए उन्होंने सरकार को वकीलों की नियुक्ति की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया था।
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