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जवाहर पंडित हत्याकांडः रणेंद्र ही रहेंगे बचाव पक्ष के विशेष अधिवक्ता
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Jawahar Pandit murder case: Ranendra will remain special defense advocate
जवाहर हत्याकांड
रणेन्द्र ही रहेंगे विश्ेाष अधिवक्ता बचाव पक्ष की अर्जी खारिज
प्रयागराज। जवाहर हत्याकांड में बचाव पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता रणेन्द्र प्रताप सिंह को बहस से रोके जाने संबंधी अर्जी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अर्जी मुकदमे को विलंब करने के उददेश्य से दी गई है। जबकि इस प्रकरण को 15 सितंबर 2019 तक निस्तारण किए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यह आदेश स्पेशल जज आईडी दुबे ने दिया है।
जवाहर हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता रणेन्द्र प्रताप सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हे इस प्रकरण में बहस करने से रोक दिए जाने की अर्जी दी गई थी। विशेष अधिवक्ता ने कोर्ट में बचाव पक्ष की अर्जी पर अपनी आपप्ति दी । जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि उन्हे बहस करने से रोका नहीं जा सकता है।
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रणेन्द्र ही रहेंगे विश्ेाष अधिवक्ता बचाव पक्ष की अर्जी खारिज
प्रयागराज। जवाहर हत्याकांड में बचाव पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता रणेन्द्र प्रताप सिंह को बहस से रोके जाने संबंधी अर्जी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अर्जी मुकदमे को विलंब करने के उददेश्य से दी गई है। जबकि इस प्रकरण को 15 सितंबर 2019 तक निस्तारण किए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यह आदेश स्पेशल जज आईडी दुबे ने दिया है।
जवाहर हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता रणेन्द्र प्रताप सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हे इस प्रकरण में बहस करने से रोक दिए जाने की अर्जी दी गई थी। विशेष अधिवक्ता ने कोर्ट में बचाव पक्ष की अर्जी पर अपनी आपप्ति दी । जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि उन्हे बहस करने से रोका नहीं जा सकता है।
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