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जमाती इमाम उजैफा की जमानत नामंजूर

Sat, 30 May 2020 01:30 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2020 01:30 AM IST
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jamati imam ujaifas bail rejected
जिला न्यायालय ने मरकज निजामुद्दीन दिल्ली से लौटे मस्जिद इमाम उजैफा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत अर्जी पर अपर जिला जज वीरभद्र सिंह ने सुनवाई की। उजैफा को 21 अप्रैल को प्रयागराज से 16 विदेशी जमातियों सहित कुल 30 लोगों को जेल भेजा गया था। इन सभी पर महामारी अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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करेली पुलिस ने मस्जिद हेरा करेली से नौ थाईलैंड निवासी सहित दो गाइड व मस्जिद इमाम उजैफ़ा का चालान किया गया था। उजैफ़ा की जमानत पर अधिवक्ता धारा सिंह और एसए नसीम ने पक्ष रखा। आरोप है कि दो अप्रैल को निरीक्षण के दौरान हेरा मस्जिद में नौ विदेशी नागरिक तथा दो अनुवादक जो मरकज निजाम उद्दीन दिल्ली से लौटे थे और उसके बाद से धार्मिक कार्य में लगे मिले थे। बचाव पक्ष का कहना था कि ये लोग 24 मार्च से क्वारंटीन हैं। कोर्ट ने उजैफा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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