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कोर्ट की कार्यवाही के दौरान वकीलों व जजों का गाउन पहनना अनिवार्य नहीं
Sat, 09 Jan 2021 01:30 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 09 Jan 2021 01:30 AM IST
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- फोटो : demo pic
इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, व्यावसायिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों, पारिवारिक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों व सभी अधीनस्थ अदालतों को लॉकडाउन अवधि व उसके बाद की अदालती कार्यवाही प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है।
महानिबंधक द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोर्ट में बहस के लिए अधिवक्ताओं को गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है। इस आशय का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 दिसंबर 20 को अदालतें खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है और सभी से इसका पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
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महानिबंधक द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोर्ट में बहस के लिए अधिवक्ताओं को गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है। इस आशय का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 दिसंबर 20 को अदालतें खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है और सभी से इसका पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
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