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High Court : धार्मिक स्थल में शराब की बोतल फेंकने के आरोपी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
Thu, 02 Jul 2026 07:01 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 02 Jul 2026 07:01 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थल पर शराब की बोतल फेंकने वाले आरोपी को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थल पर शराब की बोतल फेंकने वाले आरोपी को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है।
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आजमगढ़ निवासी विक्रांत सिंह के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि वह नशे की हालत में शराब पी रहा था और उसी दौरान उसने शराब की बोतल धार्मिक स्थल पर फेंक दी। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने व एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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