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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Interim stay on the arrest of Kalaari Capital Managing Director Vani Kola, High Court pronounces verdict

High Court : कलारी कैपिटल की प्रबंध निदेशक वाणी कोला की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 12 Nov 2025 03:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 12 Nov 2025 03:33 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलारी कैपिटल एलएलसी की प्रबंध निदेशक वाणी कोला और राजेश राजू की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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Interim stay on the arrest of Kalaari Capital Managing Director Vani Kola, High Court pronounces verdict
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलारी कैपिटल एलएलसी की प्रबंध निदेशक वाणी कोला और राजेश राजू की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए प्रतिवादी गोपैसा नेटवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अजय भनोट व न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

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गौतमबुद्ध नगर के थाना सेक्टर-126 में जुलाई 2025 को गोपैसा नेटवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कलारी कैपिटल की प्रबंध निदेशक व अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था। निदेशकों पर वाणिज्यिक लेनदेन में धोखाधड़ी का आरोप है। याची ने गिरफ्तारी पर रोक और मुकदमे को रद्द करने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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याची के अधिवक्ता आईके चतुर्वेदी, अधिवक्ता विनीत संकल्प ने दलील दी कि याची और शिकायतकर्ता के बीच एक संविदात्मक विवाद है। उक्त मुकदमा दर्ज कराकर दीवानी विवाद को आपराधिक मामले में परिवर्तित किया गया है। वहीं, अपर शासकीय अधिवक्ता ने संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दाखिल किया कि शिकायतकर्ता और याची जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 

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