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High Court : चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
Thu, 30 Apr 2026 01:53 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 30 Apr 2026 01:53 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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यूपी के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकलपीठ ने दारा सिंह चौहान की याचिका पर दिया।
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दारा सिंह चौहान के खिलाफ मऊ के मोहम्मदाबाद थाने में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी एक बैठक कर आचार संहिता का उल्लंघन किया।
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जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चौहान को समन जारी किया था। इसके खिलाफ दारा सिंह चौहान ने हाईकोर्ट का रुख किया और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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