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हाईकोर्ट : हत्या के चार बुजुर्ग आरोपियों को अंतरिम राहत, जमानत पर होंगे रिहा, दो पूरी तरह से नेत्र दिव्यांग

Fri, 22 Mar 2024 05:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 Mar 2024 05:43 PM IST
सार

कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हाल में गणेश बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में पारित आदेश के आधार पर दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सभी न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया था कि वे उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद उन सभी आरोपियों पर नजर रखें, जिनके मामलों में समय से पहले रिहाई की सिफारिश की गई।

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Interim relief to four elderly accused of murder, will be released on bail
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के चार बुजुर्ग आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत पाने वालों में दो पूरी तरह से नेत्र दिव्यांग हैं। साथ ही मामले में संबंधित जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान व जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने शाहजहांपुर के सुच्चा सिंह व तीन अन्य की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हाल में गणेश बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में पारित आदेश के आधार पर दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सभी न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया था कि वे उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद उन सभी आरोपियों पर नजर रखें, जिनके मामलों में समय से पहले रिहाई की सिफारिश की गई। उन्हें अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया जाए। इस शर्त के अधीन यदि किसी आरोपी की सिफारिश राज्य सरकार ओर से खारिज कर दी जाती है तो वह संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और उसे फिर से जेल भेज दिया जाएगा।

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खंडपीठ ने पाया कि इस मामले में शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से वर्तमान अपीलकर्ताओं को अल्पावधि जमानत पर रिहा करने के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल को उत्तर प्रदेश राज्य के सभी संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश के अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने का भी निर्देश दिया।

इनको मिली अंतरिम जमानत

अंतरिम जमानत पाने वालों में 93 वर्षीय सुच्चा सिंह ( नेत्र दिव्यांग), 57 वर्षीय हरदीप सिंह ( नेत्र दिव्यांग), 83 वर्षीय दलवीर सिंह (वृद्धावस्था), 52 वर्षीय अवतार सिंह (गले की बीमारी से पीड़ित), 72 वर्षीय पाल सिंह (सीओपीडी, वृद्धावस्था दुर्बलता) का नाम शामिल है।

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