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हाईकोर्ट : कोडीन कफ सिरप मामले में महिला दवा कारोबारी की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर

Thu, 29 Oct 2026 04:49 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 29 Oct 2026 04:49 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में आरोपी महिला कारोबारी को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सरकार से दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है।

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Interim anticipatory bail plea of a female pharmaceutical trader granted in the codeine cough syrup case
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में आरोपी महिला कारोबारी को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सरकार से दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने चंदौली निवासी महिला कारोबारी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची नवजात शिशु की देखभाल कर रही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दवाओं की वैध खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी अर्जी के साथ दाखिल किए गए हैं। हालांकि, दस्तावेज के कूटरचित होने का आरोप अभी विवेचनाधीन है। लिहाजा, वह अग्रिम जमानत की हकदार है। 

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