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लापता सेना के सिपाही की तलाश करने का आदेश

Tue, 26 Nov 2019 02:09 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 26 Nov 2019 02:09 AM IST
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Instructions to search for the missing army soldier
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली से लापता पंजाब रेजीमेंट के सिपाही की तलाश में उठाए गए कदमों की जानकारी पर राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एसएसपी बरेली 17 दिसंबर को प्रगति रिपोर्ट के साथ अदालत में उपस्थित हों। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने सिपाही रजत सिंह के पिता उपदेश सिंह के पत्र पर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने 28 पंजाब रेजीमेंट के कमांडिंग ऑफीसर से भी इस बारे में जानकारी मांगी थी। उनकी ओर सेे अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया गया, जिसे कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित करने का आदेश दिया है। अपर शासकीय अधिवक्ता एसए मुर्तजा ने लापता सिपाही की तलाश के लिए कोर्ट से और समय दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पुलिस सिपाही की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सिपाही बरेली से ड्यूटी के दौरान लापता हो गया। पुलिस की ओर से प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश की गई।
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सिपाही रजत सिंह जुलाई 18 में ड्यूटी से लापता हो गया था। उसकेपिता ने काफी कोशिश की मगर जब अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर ड्यूटी पर भेजे गए अपने बेटे की तलाश की गुहार लगाई। जिस पर दो अक्तूबर को अवकाश के बावजूद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सिपाही की तलाश करने का निर्देश दिया। किंतु लापता सिपाही के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका है। जिसपर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सिपाही की तलाश कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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