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हाईकोर्ट : यूपी में हुक्का बार चलाने का लाइसेंस देने की अर्जी पर एक माह में आदेश पारित करने का निर्देश

Thu, 23 Feb 2023 12:50 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 Feb 2023 12:50 AM IST
सार

कोविड-19 प्रकोप के दौरान लगी रोक हटने के बाद हुक्का बार चलाने वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियमानुसार अर्जी देने और उसे एक माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।

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Instructions to pass order in one month on the application for grant of license to run hookah bar in UP
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कोविड-19 प्रकोप के दौरान लगी रोक हटने के बाद हुक्का बार चलाने वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियमानुसार अर्जी देने और उसे एक माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पांच सितंबर 20 के आदेश से मुख्य सचिव ने प्रदेश में हुक्का बार प्रतिबंधित कर दिया था।

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कहा गया कि कोविड प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। देश के अन्य प्रदेशों में हुक्का बार सहित इस तरह के व्यवसाय शुरू हो गए हैं। इसलिए प्रदेश में भी अनुमति दी जाए। अपर महाधिवक्ता ने कहा खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत आवेदन दे नियमानुसार आदेश पारित होगा। कोर्ट ने कहा हुक्का बार कानून से नियंत्रित है। कड़ाई से पालन करते हुए आवेदन तय कर लाइसेंस दिया या नवीनीकरण किया जाए।

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