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Prayagraj : बिना अधिग्रहण सड़क निर्माण पर प्रयागराज के डीएम को रिकार्ड देने का निर्देश

Tue, 07 Feb 2023 01:07 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 07 Feb 2023 01:07 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संजय कुमार खत्री, जिलाधिकारी प्रयागराज को हंडिया के महजना गांव में बिना अधिग्रहण भूमिधरी खेती की जमीन पर सड़क निर्माण मामले में वर्क आर्डर, निर्माण लागत व भुगतान की स्थिति सहित 13 फरवरी को पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।

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Instructions to give record to DM of Prayagraj on road construction without acquisition
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संजय कुमार खत्री, जिलाधिकारी प्रयागराज को हंडिया के महजना गांव में बिना अधिग्रहण भूमिधरी खेती की जमीन पर सड़क निर्माण मामले में वर्क आर्डर, निर्माण लागत व भुगतान की स्थिति सहित 13 फरवरी को पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने जयहिंद सिंह की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची का कहना है कि याची की भूमिधरी जमीन पर ग्राम प्रधान की सुविधा के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जबकि अलग से चकरोड है। जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा था बिना अधिग्रहण जमीन नहीं ले सकते और डीएम को निर्णय लेने का आदेश दिया था। पालन नहीं किया गया तो दाखिल अवमानना याचिका पर एक माह का आदेश पालन का समय दिया गया। फिर भी पालन नहीं किया गया तो फिर से अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी है।

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