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गैंगरेप पीड़िता और परिवारी जनों को सुरक्षा देने का निर्देश

Fri, 20 Dec 2019 01:48 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 20 Dec 2019 01:48 AM IST
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Instructions to give protection to gang rape victims and family members
Instructions to give protection to gang rape victims and family members
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी के पुलिस अधीक्षक को गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में पुलिस अधीक्षक को तलब किया था लेकिन, उनकी जगह क्षेत्राधिकारी चायल डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह उपस्थित हुए। याचिका पर जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस समित गोपाल ने सुनवाई की।
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गैंगरेप पीड़िता की मां की ओर से से दाखिल याचिका में बताया गया कि गैंगरेप के आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे है। पीड़िता की ओर से इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर सुरक्षा की मांग की गई। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।
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कोर्ट ने एसएसपी को तलब किया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान सीओ चायल उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) संतोष रत्न पांडेय ने बताया कि गैंगरेप की घटना के बाद से ही पीड़िता को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। एजीए ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी। कोर्ट ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर ‘विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम-2018’ के तहत याची को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। मामले में आरोपियों पर कौशांबी जिले के सरायअकील थाने में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे का ट्रायल चल रहा है।
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