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युवा कल्याण अधिकारी के खाली पद भरने पर निर्णय लेने का निर्देश 

Thu, 01 Jul 2021 01:34 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Jul 2021 01:34 AM IST
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Instructions for taking decision on filling the vacant post of Youth Welfare Officer
court - फोटो : सोशल मीडिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं क्षेत्रीय विकास टीम अधिकारी के खाली 90 पदों को भरने की मांग पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को एक सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने शेष नाथ यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि 2018 की आयोग की भर्ती में 90 पद खाली बचे हैं और योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। इसके बावजूद पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम घोषित कर खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं। 
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