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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   If parents are unable to fill the online form, it is the duty of the BSA to accept it offline: Court

High Cout : अभिभावक ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ तो ऑफलाइन स्वीकार करना बीएसए का कर्तव्य

Sun, 26 Apr 2026 02:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 26 Apr 2026 02:48 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता नहीं हो सकती।

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If parents are unable to fill the online form, it is the duty of the BSA to accept it offline: Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता नहीं हो सकती। अभिभावक तकनीक के अभाव में ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ है तो ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करना बेसिक शिक्षा अधिकारी(बीएसए) का कर्तव्य है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने प्रयागराज के बालक ख्वाजा अशर की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता के पिता ने ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थता जताते हुए मैन्युअल आवेदन दिया था, जिसे अधिकारियों ने यह कहते हुए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया ही मान्य है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
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कोर्ट ने कहा कि केवल ऑनलाइन पोर्टल का सहारा लेना संविधान के अनुच्छेद 21-ए और शिक्षा के अधिकार कानून की मूल भावना के विपरीत है। यह गरीब और कम पढ़े-लिखे परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित कर सकता है। कोर्ट ने पाया कि सत्र 2024-25 और 2025-26 के दौरान हजारों बच्चों ने स्कूल आवंटित होने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया।
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साथ ही कई स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के मुकाबले केवल एक या दो बच्चों को ही प्रवेश दिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन अभिभावकों के लिए एक एसओपी तैयार करे जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, ताकि उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से सुविधा मिल सके। अदालत ने प्रयागराज के बीएसए को एक सप्ताह में याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करने का आदेश देते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है। 

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