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दहेज हत्या में पति की जमानत खारिज
Sun, 28 Apr 2019 01:11 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 28 Apr 2019 01:11 AM IST
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court order
- फोटो : amar ujala
जिला न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति सुभाष केसरवानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे वीरभद्र ने एडीजीसी श्रीप्रकाश शुक्ल को सुनकर दिया है।
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घटना दो दिसंबर 2018 की घूरपुर के जसरा बाजार की है। वादी रमेश चन्द ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री दीक्षा देवी की शादी अभियुक्त सुभाष केसरवानी से घटना के एक साल पूर्व की थी।
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दहेज की मांग को लेकर मृतका के ससुराल के लोग प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि दहेेज की मांग पूरी न होने पर गला घोट कर हत्या कर दी थी।