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सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर चार मई को सुनवाई, मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ दायर की है याचिका
Thu, 30 Apr 2020 04:33 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
news desk amar ujala, prayagraj
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2020 04:33 PM IST
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मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल के पत्र को हाईकोर्ट ने याचिका के रूप में सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए चार मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका की प्रति और अन्य जरुरी दस्तावेज मुख्य स्थायी अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
गुरुवार को मुक़दमे की सुनवाई के दौरान मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने ईमेल के जरिए अनुरोध किया कि उनको याचिका की एक प्रति दी जाए, ताकि वह सरकार का जवाब दाखिल कर सके। उन्होंने जवाब देने के लिए समय दिए जाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमा बहस करने के लिए टाइम स्लॉट देने की मांग की। इसे स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट ने चार मई को साढ़े 11 बजे सुनवाई का निर्देश दिया है।
याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर कर रहे है। सांसद अंसारी ने लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम गाजीपुर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है । कहा गया है कि डीएम का आदेश मौलिक अधिकारों का हनन है। सांसद ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से देश की जनता परेशान है।
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गाजीपुर जिला का प्रत्येक नागरिक लाकडाउन का पालन कर रहा है। लोग यहाँ अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं । परन्तु डीएम ने अपने मौखिक निर्देश से जिला में अजान पर रोक लगा दी है। जो गलत है। पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई करने व न्याय की मांग की गयी है ।
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गुरुवार को मुक़दमे की सुनवाई के दौरान मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने ईमेल के जरिए अनुरोध किया कि उनको याचिका की एक प्रति दी जाए, ताकि वह सरकार का जवाब दाखिल कर सके। उन्होंने जवाब देने के लिए समय दिए जाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमा बहस करने के लिए टाइम स्लॉट देने की मांग की। इसे स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट ने चार मई को साढ़े 11 बजे सुनवाई का निर्देश दिया है।
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याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर कर रहे है। सांसद अंसारी ने लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम गाजीपुर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है । कहा गया है कि डीएम का आदेश मौलिक अधिकारों का हनन है। सांसद ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से देश की जनता परेशान है।
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गाजीपुर जिला का प्रत्येक नागरिक लाकडाउन का पालन कर रहा है। लोग यहाँ अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं । परन्तु डीएम ने अपने मौखिक निर्देश से जिला में अजान पर रोक लगा दी है। जो गलत है। पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई करने व न्याय की मांग की गयी है ।