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पूर्व सांसद माफिया धनंजय सिंह के आपराधिक इतिहास की जानकारी तलब

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2020 07:01 PM IST
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पूर्व सांसद धनन्जय सिंह - फोटो : अमर उजाला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद और माफिया धनंजय सिंह के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को पूर्व सांसद द्वारा अपने आपराधिक इतिहास को लेकर दिए गए तथ्यों की सत्यता का पता लगाकर 15जुलाई को कोर्ट को बताने का आदेश दिया है।
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धनंजय सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके खिलाफ 38आपराधिक केस दर्ज है,जिसमे से 24मे बरी हो चुका है, एक मे डिस्चार्ज हुआ है,चार मे फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, तीन केस वापस ले लिए गए हैं। अब केवल पांच आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। धनंजय सिंह ने मारपीट गली गलौज के मुकदमे में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
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कोर्ट ने सरकार से इन तथ्यों की सत्यता की जानकारी मांगी है। अर्जी की सुनवाई 15जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। अभिनव सिंहल ने जौनपुर के लाइन बाजार थाने में 10मई 20को एफ आई आर दर्ज कराई जिसमे धनंजय पर पिस्टल लेकर धमकी व गाली देने का आरोप लगाया गया है।
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शिकायत कर्ता का कहना है कि उसे फोन पर धमकी दी जा रही थी ।वह एस टी पी साइट पर था । विक्रम सिंह साथियों के साथ गाड़ी लेकर आये और उसे जबरन धनंजय सिंह के घर ले गये।


वह अपने आदमियो से मटीरियल सप्लाई कराना चाहते हैं। जानमाल की हिफाजत के लिए प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। सत्र न्यायालय ने जे ई द्वारा घटना की पुष्टि के आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ,
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