फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   high court

हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों के अंतरिम आदेश 10जून तक बढ़े

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2020 04:07 PM IST
विज्ञापन
high court
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य समादेश जारी कर अपने व अधीनस्थ अदालतों ,अधिकरणो ,विधिक संस्थाओ के अंतरिम आदेश, जिनकी अवधि समाप्त होने वाली है, को 10 जून तक बढ़ा दिया है। किन्तु जो आदेश अगले आदेश तक के लिए जारी हैं उनपर यह लागू,नहीं होगा ,वे जारी रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रिहा करने का आदेश यदि समाप्त हो रहा है तो वह भी 10जून तक जारी रहेगा।ध्वस्तीकरण, बेदखली,कब्जा लेने के,आदेशों पर लगी रोक भी 10जून तक जारी रहेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
विज्ञापन
कोविड 19 के कारण देश व्यापी लाक डाउन 31मई तक बढ़ाए जाने के कारण यह आदेश दिया गया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाता रहा है। उसी क्रम में यह समादेश जारी किया गया है। याचिका की सुनवाई आठ जून को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed