फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Verdict reserved on bail application of Kamlesh Tiwari's murder accused

हाईकोर्ट : कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

Tue, 19 Apr 2022 12:29 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 19 Apr 2022 12:29 AM IST
सार

याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष हैं उसे रंजिशन फंसाया जा रहा हैं जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने घोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त हत्याकांड मामले का संगीन आरोपी है।

विज्ञापन
High Court: Verdict reserved on bail application of Kamlesh Tiwari's murder accused
कमलेश तिवारी फाइल फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

लखनऊ नाका हिन्डोला थानाक्षेत्र के अंतर्गत कमलेश तिवारी हत्याकांड के अभियुक्त सैय्यद आसिम अली की द्वितीय जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। वादी मुकदमा के मुताबिक किरन तिवारी के मुताबिक उसके पति की सन् 2019 में लखनऊ स्थित कार्यालय में हत्या कर दी गई थी।

विज्ञापन



याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष हैं उसे रंजिशन फंसाया जा रहा हैं जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने घोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त हत्याकांड मामले का संगीन आरोपी है। दोनो पक्षों के तर्को को सुनकर अपर सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद आदेश को संरक्षित रखने का आदेश जारी किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed