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हाईकोर्ट : सरकारी वकील को अनपढ़ कहने पर हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी के पीआरओ को किया तलब
Wed, 07 Oct 2026 11:51 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:51 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के एसएसपी के पीआरओ को तलब किया है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिवक्ता (एजीए) से कथित दुर्व्यवहार किया और फोन पर अनपढ़ कहा था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के एसएसपी के पीआरओ को तलब किया है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिवक्ता (एजीए) से कथित दुर्व्यवहार किया और फोन पर अनपढ़ कहा था। साथ ही विवेचना में लापरवाही पर एसएसपी और एसएचओ महाराजगंज को भी तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने सचिन की जमानत अर्जी पर दिया। महाराजगंज थाने में याची सचिन के खिलाफ युवती ने दुष्कर्म व आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची का इस मामले में कोई दोष नहीं है। वीडियो राकेश यादव के नाम से बनाई गई फेसबुक आईडी से वायरल किया गया है।
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कोर्ट के आदेश पर विवेचना अधिकारी विनय कुमार मिश्रा उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि राकेश यादव के नाम से बनाई गई फेसबुक आईडी की जांच में सामने आया कि उसे वर्तमान आवेदक आरोपी सचिन ने बनाया था। इस आईडी के लिए इस्तेमाल किया गया सिम भी सचिन के नाम पर जारी हुआ था।
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विवेचक ने बताया कि उनका तबादला 20 जुलाई 2026 को यूपीपीसीएल की विजिलेंस विंग में हो चुका था। उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने की सूचना नहीं दी गई थी। कोर्ट ने उनका स्पष्टीकरण स्वीकार कर गैर जमानती वारंट वापस ले लिया। वहीं, इसी दौरान एजीए ने कोर्ट को अवगत कराया कि एसएसपी के पीआरओ ने उन्हें अनपढ़ कहा। इस पर कोर्ट ने पीआरओ को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी।