फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court summoned the case diary of the death of a student in Sarvodaya hostel, the body was found hanging.

High Court : हाईकोर्ट ने तलब की सर्वोदय छात्रावास में छात्रा की मौत की केस डायरी, फंदे से लटका मिला था शव

Thu, 28 Nov 2024 07:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 28 Nov 2024 07:53 PM IST
सार

जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्यासपुर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका छात्रावास में नौवीं की छात्रा रूबी का शव फंदे पर लटका मिला था। रूबी मूलरूप से थाना बदलापुर क्षेत्र के जगदीशपुर बहरीपुर बटाऊबीर निवासी दिनेश निषाद की बेटी थी।

विज्ञापन
High Court summoned the case diary of the death of a student in Sarvodaya hostel, the body was found hanging.
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के ग्यासपुर जेपी नारायण सर्वोदय छात्रावास में छात्रा की संदिग्ध मौत की केस डायरी व जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता साहब और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की अदालत ने उसके मामा गोविंद निषाद की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन

जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्यासपुर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका छात्रावास में नौवीं की छात्रा रूबी का शव फंदे पर लटका मिला था। रूबी मूलरूप से थाना बदलापुर क्षेत्र के जगदीशपुर बहरीपुर बटाऊबीर निवासी दिनेश निषाद की बेटी थी। जन्म के कुछ समय बाद रूबी की मां सीमा की हत्या हो गई थी। इसके बाद वह ननिहाल जलालपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर मझवारा गांव में अपने मामा गोविंद निषाद के साथ रह रही थी।

विज्ञापन

मामा ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, ग्यासपुर में रूबी का प्रवेश कराया था। दो जुलाई की शाम उसे छात्रावास में छोड़कर आए थे। रात आठ बजे प्रधानाचार्य ने फोन पर रूबी की मौत की सूचना दी। इसके बाद घटना की खबर फैलते ही पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पंचनामा और पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन मामा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

याची के अधिवक्ता शरदेंदु सौरभ ने दलील दी कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज दर्ज हो गई, लेकिन 90 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कोर्ट ने सरकार से जवाबी हलफनामा व मामले की केस डायरी तलब की है। अब मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed