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हाईकोर्ट : मुस्लिम युवक की पुलिस हिरासत में मौत पर एसपी कासगंज से जवाब तलब

Sun, 26 Dec 2021 02:24 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 26 Dec 2021 02:24 AM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने पिता की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि अल्ताफ  की थाना कोतवाली कासगंज में पुलिस कस्टडी में नौ नवंबर 2021 को मौत हो गई थी।

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High Court: Summoned reply from SP Kasganj on death of Muslim youth in police custody
अदालत - फोटो : file

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 साल के मुस्लिम युवक की पुलिस हिरासत में मौत पर एसपी कासगंज से जवाबी हलफनामा मांगा है। बेटे की मौत पर पिता चांद मियां ने याचिका दायर की थी। उन्होंने पुलिस हिरासत में मौत की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पिता ने याचिका में बतौर मुआवजा एक करोड़ रुपये की भी मांग की है। याचिका पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने पिता की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि अल्ताफ  की थाना कोतवाली कासगंज में पुलिस कस्टडी में नौ नवंबर 2021 को मौत हो गई थी। अल्ताफ  को पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई थी। बाद में वह कोतवाली में मृत पाया गया था।
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याची पिता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि इस पूरी घटना की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी जाए, ताकि उसके साथ न्याय हो सके। कहा गया है कि पुलिस के अलावा अन्य उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए, जो इस घटना को अंजाम देने में सहयोगी रहे हैं। याचिका में कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच करने की भी मांग की गई है। याची पिता ने कहा है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान उसे और उसके परिवार के लोगों को सुरक्षा दिलाई जाए।

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