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हाईकोर्ट सख्त : बताएं...किस आधार पर अधिवक्ता के घर में घुसी पुलिस, जवाब न मिला तो सीपी को बुलाएंगे
Wed, 03 Sep 2025 02:14 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 03 Sep 2025 02:14 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना किसी आधार के अधिवक्ता के घर में घुसकर उसके बेटे को गिरफ्तार करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से मामले की पूरी जानकारी मांगी है।
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अदालत का आदेश
- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना किसी आधार के अधिवक्ता के घर में घुसकर उसके बेटे को गिरफ्तार करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से मामले की पूरी जानकारी मांगी है। कहा कि मांगी गई पूरी जानकारी नहीं दी गई तो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को तलब करने पर विचार किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव व न्यायमूर्ति एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने राज कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।
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याची ने आरोप लगाया है कि थरवई पुलिस ने बिना एफआईआर, सर्च या गिरफ्तारी वारंट के उनके घर में घुसकर बेटे संजय को गिरफ्तार किया। साथ ही रुपये व सोने की चेन छीनने का भी आरोप लगाया है। शिकायत पुलिस-प्रशासन से की गई पर सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि पड़ोसी के कहने पर पुलिस ने याची के परिवार संग बदसलूकी की है और गैर कानूनी दखल दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
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