फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court stays order to send contractual worker on outsourcing sought response from state government and commission in two weeks

प्रयागराज: हाईकोर्ट ने संविदाकर्मी को आउटसोर्सिंग पर भेजने के आदेश पर लगाई रोक, राज्य सरकार-आयोग से मांगा जवाब

Sat, 25 Sep 2021 10:06 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Sat, 25 Sep 2021 10:06 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने महबूब अली की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता तनीषा जे मुनीर ने बहस की। अधिवक्ता का कहना है कि याची की नियुक्ति 2011 में संविदा पर की गई थी। 

विज्ञापन
High Court stays order to send contractual worker on outsourcing sought response from state government and commission in two weeks
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज में पिछले 10 साल से संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को ठेकेदार की आउटसोर्सिंग सेवा ज्वाइन करने को बाध्य करने के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार व आयोग से दो हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि याची को कंप्यूटर ऑपरेटर पद का कार्य करने दिया जाए।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने महबूब अली की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता तनीषा जे मुनीर ने बहस की। अधिवक्ता का कहना है कि याची की नियुक्ति 2011 में संविदा पर की गई थी। उसकी सेवा से कोई शिकायत नहीं है।
विज्ञापन


आयोग ने दो सितंबर 2021 के आदेश से उसे ठेकेदार की सेवा में आउटसोर्सिंग से कार्य करने का निर्देश दिया है। यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है। याची सेवा नियमितीकरण की मांग कर सकता है। इससे बचने के लिए उसे संविदा से हटाकर आउटसोर्सिंग सेवा में जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed