फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court stays arrest of Vinod Tiwari and another accused in gangster case

High Court : हाईकोर्ट ने गैंगस्टर में आरोपी विनोद तिवारी व एक अन्य की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Sat, 06 Sep 2025 05:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 06 Sep 2025 05:34 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर निवासी विनोद तिवारी उर्फ रानू और एक अन्य की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
High Court stays arrest of Vinod Tiwari and another accused in gangster case
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर निवासी विनोद तिवारी उर्फ रानू और एक अन्य की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने दिया।

विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं ने 18 मई 2025 को ललितपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जिस मूल मामले के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसकी जांच अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत होनी चाहिए।
विज्ञापन


इस मामले में स्थानीय पुलिस के पास आरोप पत्र दाखिल करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधिनियम के तहत प्रारंभिक जांच एक सक्षम प्राधिकारी की ओर से की जानी चाहिए जो मामले को केंद्र सरकार को भेज सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार नियम अनुसार सीबीआई को जांच का निर्देश दे सकती है। स्थानीय पुलिस को मूल मामले में आगे बढ़ने और आरोप-पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed