हाईकोर्ट : सेवानविृत्ति के दो साल पहले कर्मचारी के गृह जनपद से तबादले पर रोक, जवाब तलब
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:06 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानविृत्ति के दो साल पहले कर्मचारी को गृह जनपद या कर्मचारी की पसंद के विपरीत जिले में किए गए स्थनांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला