{"_id":"63a600310d5cff7c9755df6f","slug":"high-court-state-university-directed-to-give-affiliation-for-next-session-in-10-days","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट : राज्य विवि को अगले सत्र के लिए 10 दिन में संबद्धता देने का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट : राज्य विवि को अगले सत्र के लिए 10 दिन में संबद्धता देने का निर्देश
Sat, 24 Dec 2022 12:53 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 24 Dec 2022 12:53 AM IST
सार
एक दर्जन डिग्री कॉलेजों की प्रबंध समितियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय को अगले सत्र की 10 दिन में संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिन कॉलेजों ने समय से निरीक्षण की अर्जी दी है।
विज्ञापन
Prayagraj News : राज्य विश्वविद्यालय।
- फोटो : अमर उजाला।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भइया राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से दर्जनों कॉलेजों को 2022-23 सत्र की संबद्धता देने से इन्कार करने के आठ अगस्त 22 के आदेश तथा शासनादेश 29 नवंबर 22 को मनमानापूर्ण करार देते हुए रद्द कर दिया है।
विज्ञापन
एक दर्जन डिग्री कॉलेजों की प्रबंध समितियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय को अगले सत्र की 10 दिन में संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिन कॉलेजों ने समय से निरीक्षण की अर्जी दी है। कोर्ट ने कहा, कई कॉलेजों की याचिका कुलाधिपति के समक्ष वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी। इस आदेश का उन्हें भी लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बाल गोविंद पटेल स्मारक डिग्री कॉलेज तथा अन्य सहित एक दर्जन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों को राज्य विश्वविद्यालय से सत्र 2021-22 की संबद्धता मिली थी, किंतु अकारण अगले सत्र की संबद्धता देने से विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने इन्कार कर दिया, जिसे याचियों ने चुनौती दी थी।
विज्ञापन