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हाईकोर्ट : रिहायशी मकान ढहाने में एसएचओ पर मिलीभगत के आरोप पर डीएम व एसपी से हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

Mon, 03 Apr 2023 10:49 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 03 Apr 2023 10:49 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएचओ तरकुलवा, जिला देवरिया की विधि विरुद्ध गतिविधियों एवं क्रियाकलाप की जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक देवरिया से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

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High court sought information from DM and SP on the allegation of collusion on SHO in the demolition of reside
न्यायालय - फोटो : file photo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएचओ तरकुलवा, जिला देवरिया की विधि विरुद्ध गतिविधियों एवं क्रियाकलाप की जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक देवरिया से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बघराघा महुआरी गांव के निवासी कृष्ण विहारी राय की याचिका पर दिया है।

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याची की ओर से कहा गया कि विपक्षियों ने याची के मकान पर उत्पात कर धमका रहे थे।जिसकी शिकायत थाना दिवस पर की गई। 15 जनवरी 23 को विपक्षियों ने विवाद किया और एसएचओ दिनेश कुमार मिश्र ने विपक्षियों की मिली भगत से याची के बेटे रूपेंद्र राय को शांतिभंग के अंदेशे में गिरफ्तार कर लिया। जब कि विपक्षियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

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दूसरे दिन श्यामदेव राय सहित 13 विपक्षियों ने याची के निवास भवन को ध्वस्त कर दिया और संपत्ति लूट ली। जिसकी शिकायत याची ने एसएचओ सहित एसपी व गृह सचिव को की। एसएचओ पर विपक्षियों की मिलीभगत से अवैध कार्य करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर हाईकोर्ट की शरण ली है।

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