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जेजे बोर्ड और चाइल्ड कमेटी के गठन की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी
Mon, 12 Oct 2020 03:05 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 12 Oct 2020 03:05 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुवनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्षत तथा सदस्यों का अब तक चयन न कर पाने पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कमेटियों का गठन जून 2020 तक पूरा कर लेने को कहा था मगर अब तक इसका चयन नहीं हो सका है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को नौ अक्तूबर तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है । कहा है कि यदि जानकारी नहीं दी गई तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी। याचिका की अगली सुनवाई 12अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ईश्वरी प्रसाद तिवारी की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को जून 20तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। याची ने भी आवेदन किया है। बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के पद भारी संख्या में खाली है। जिससे न्याय प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। राज्य सरकार के अधिवक्ता बी पी सिंह कछवाहा ने कोर्ट से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा। याचिका में अध्यक्ष व सदस्यों का चयन करने एवं दुर्भावना व भेदभाव रहित चयन की नीति बनाने की मांग की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 12अक्तूबर को होगी।
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याची अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को जून 20तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। याची ने भी आवेदन किया है। बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के पद भारी संख्या में खाली है। जिससे न्याय प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। राज्य सरकार के अधिवक्ता बी पी सिंह कछवाहा ने कोर्ट से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा। याचिका में अध्यक्ष व सदस्यों का चयन करने एवं दुर्भावना व भेदभाव रहित चयन की नीति बनाने की मांग की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 12अक्तूबर को होगी।
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