प्रयागराज: हाईकोर्ट ने आजम की याचिका मामले में रामपुर प्रशासन को भेजा नोटिस
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सपा मंत्री और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर रामपुर के डीएम और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है। आजम खां ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा है कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद जिला प्रशासन ने जौहर विश्वविद्यालय के जमीन का कब्जा जबरदस्ती किसानों को दिला दिया, जो कि न्यायालय के आदेश की अवमानना।
बता दें कि याचिका पर न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने सुनवाई की। आजम खान के अधिवक्ता सफदर अली काजमी ने बताया कि किसानों की जमीन के मामले में मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की ओर से इसमें स्थगन आदेश पारित है और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने किसानों को जबरदस्ती जमीन पर कब्जा दिलाया जिसे लेकर के अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
इधर, जौहर यूनिवर्सिटी की चहारदिवारी में चकरोड की जमीन लेने के मामले में पैमाइशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। 11 गाटा संख्या में पांच की पैमाइश गुरुवार को हुई थी। शुक्रवार को शेष गाटा संख्या की पैमाइश कराई गई। पैमाइश पूरी होने के बाद चकरोड की 17 बीघा जमीन सींगनखेड़ा के प्रधान के कब्जे में दे दी गई। पैमाइश के दौरान यह बात सामने आई है कि जौहर यूनिवर्सिटी के वीसी का निवास, मेडिकल फैसेलिटी बिल्डिंग और एक नई बिल्डिंग का कुछ हिस्सा चकरोड की जमीन पर बना हुआ है। इसको लेकर जिला प्रशासन अलग से नोटिस जारी करेगा।
सामुदायिक उपयोग की जमीन को मौलाना जौहर अली विवि की चहारदिवारी में शामिल करने की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई थी। मामला राजस्व बोर्ड परिषद के सामने था। प्रथम अपील खारिज होने के बाद जौहर ट्रस्ट के संरक्षक और सांसद आजम खां ने राजस्व परिषद में द्वितीय अपील भी दायर की थी, जो वहां से खारिज हो गई थी।
द्वितीय अपील खारिज होने के बाद गुरुवार को जिला प्रशासन ने पैमाइश शुरू कराई थी। एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी में चकरोड के जमीन की पैमाइश पूरी हो गई है। चकरोड की 17 बीघा जमीन सींगनखेड़ा के प्रधान के कब्जे में दे दी गई है। यूनिवर्सिटी के तीन भवनों का कुछ हिस्सा चकरोड की जमीन पर बना हुआ है। इसको लेकर अलग से ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया जाएगा।