फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court sent notice to Rampur administration on Azam khan petition

प्रयागराज: हाईकोर्ट ने आजम की याचिका मामले में रामपुर प्रशासन को भेजा नोटिस

Fri, 31 Jan 2020 10:46 PM IST
Abhishek Singh अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: Abhishek Singh Updated Fri, 31 Jan 2020 10:46 PM IST
विज्ञापन
High court sent notice to Rampur administration on Azam khan petition
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सपा मंत्री और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर रामपुर के डीएम और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है। आजम खां ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा है कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद जिला प्रशासन ने जौहर विश्वविद्यालय के जमीन का कब्जा जबरदस्ती किसानों को दिला दिया, जो कि न्यायालय के आदेश की अवमानना। 

विज्ञापन


बता दें कि याचिका पर न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने सुनवाई की। आजम खान के अधिवक्ता सफदर अली काजमी ने बताया कि किसानों की जमीन के मामले में मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की ओर से इसमें स्थगन आदेश पारित है और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने किसानों को जबरदस्ती जमीन पर कब्जा दिलाया जिसे लेकर के अवमानना याचिका दाखिल की गई है। 

विज्ञापन

इधर, जौहर यूनिवर्सिटी की चहारदिवारी में चकरोड की जमीन लेने के मामले में पैमाइशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। 11 गाटा संख्या में पांच की पैमाइश गुरुवार को हुई थी। शुक्रवार को शेष गाटा संख्या की पैमाइश कराई गई। पैमाइश पूरी होने के बाद चकरोड की 17 बीघा जमीन सींगनखेड़ा के प्रधान के कब्जे में दे दी गई। पैमाइश के दौरान यह बात सामने आई है कि जौहर यूनिवर्सिटी के वीसी का निवास, मेडिकल फैसेलिटी बिल्डिंग और एक नई बिल्डिंग का कुछ हिस्सा चकरोड की जमीन पर बना हुआ है। इसको लेकर जिला प्रशासन अलग से नोटिस जारी करेगा। 

सामुदायिक उपयोग की जमीन को मौलाना जौहर अली विवि की चहारदिवारी में शामिल करने की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई थी। मामला राजस्व बोर्ड परिषद के सामने था। प्रथम अपील खारिज होने के बाद जौहर ट्रस्ट के संरक्षक और सांसद आजम खां ने राजस्व परिषद में द्वितीय अपील भी दायर की थी, जो वहां से खारिज हो गई थी।

द्वितीय अपील खारिज होने के बाद गुरुवार को जिला प्रशासन ने पैमाइश शुरू कराई थी। एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी में चकरोड के जमीन की पैमाइश पूरी हो गई है। चकरोड की 17 बीघा जमीन सींगनखेड़ा के प्रधान के कब्जे में दे दी गई है। यूनिवर्सिटी के तीन भवनों का कुछ हिस्सा चकरोड की जमीन पर बना हुआ है। इसको लेकर अलग से ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed