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High Court : हाईकोर्ट ने कहा, दुर्घटना दावा छह माह में निस्तारित करे न्यायाधिकरण

Mon, 29 Apr 2024 04:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 29 Apr 2024 04:10 PM IST
सार

अमरोहा जिले के राजाबपुर थाना क्षेत्र के मामले में पांच जुलाई 2019 को ट्रक की चपेट में आ जाने से याची के पति चंचल कुमार की मौत हो गई थी। याची ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अमरोहा की अदालत में मुआवजे की मांग को लेकर दावा दाखिल किया था।

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High Court said, tribunal should settle accident claim within six months
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को वर्ष 2019 से लंबित दुर्घटना दावे को छह माह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने अमरोहा की याची कुंतेस देवी व तीन अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक आहूजा को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

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अमरोहा जिले के राजाबपुर थाना क्षेत्र के मामले में पांच जुलाई 2019 को ट्रक की चपेट में आ जाने से याची के पति चंचल कुमार की मौत हो गई थी। याची ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अमरोहा की अदालत में मुआवजे की मांग को लेकर दावा दाखिल किया था, जो पांच वर्ष बाद भी तय नही हो सका। दावे के त्वरित निस्तारण की मांग को लेकर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने न्यायाधिकरण को मामले को छह माह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। 

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