{"_id":"61f2eab322d99457cc23d642","slug":"high-court-said-do-not-force-unnecessarily-to-submit-arms","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट ने कहा : बेवजह शस्त्र जमा करने को न करें बाध्य ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट ने कहा : बेवजह शस्त्र जमा करने को न करें बाध्य
Fri, 28 Jan 2022 02:26 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 28 Jan 2022 02:26 AM IST
सार
याची की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल रखा है। हाईकोर्ट ने हरिहर सिंह केस में पहले ही आदेश जारी किया है कि जब तक आपराधिक केस की ठोस वजह न हो, किसी को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करने को बाध्य न किया जाए।
विज्ञापन
Allahabad High Court
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौरान बिना वजह शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए। इस बारे में पहले पारित आदेश का पालन किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने राजापुर प्रयागराज के निवासी नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी और बख्शी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीस अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
विज्ञापन
याची की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल रखा है। हाईकोर्ट ने हरिहर सिंह केस में पहले ही आदेश जारी किया है कि जब तक आपराधिक केस की ठोस वजह न हो, किसी को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करने को बाध्य न किया जाए।
विज्ञापन
इसके बावजूद उसे शस्त्र जमा करने को कहा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक केसों पर विचार कर लिखित आदेश दिया जाए। अनावश्यक शस्त्र जमा न कराए जाएं।