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हाईकोर्ट ने कहा- एडीजे स्पेशल कोर्ट को है बिजली चोरी के मामले की सुनवाई का अधिकार

Mon, 17 Jan 2022 09:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 17 Jan 2022 09:45 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली चोरी के आरोप में विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा जारी सम्मन वैध है। यह क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है।

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High Court said - ADJ Special Court has the right to hear the case of electricity theft
अदालत - फोटो : Social Media

विस्तार

बिजली चोरी के मामले में बना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक विशेष कानून है। इसके तहत अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रैंक के अधिकारी को बिजली चोरी से संबंधित मामलों को सुनने का अधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने गुलफाम की याचिका पर दिया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली चोरी के आरोप में विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा जारी सम्मन वैध है। यह क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है। विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रभावी होगा। याचिका में यह कहते हुए चार्जशीट और सम्मन को चुनौती दी गई थी कि बिना केस कमिट हुए बिजली चोरी मामले में सीधे सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।
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कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रीसिटी एक्ट में जिला जज रैंक के जज की विशेष अदालत को बिजली चोरी मामले सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने बिजली चोरी मामले में विशेष अदालत के आदेश की कार्यवाही को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
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मामले में जूनियर इंजीनियर उमेश कुमार गुप्ता ने थाना एंटी पावर थेफ्ट गाजियाबाद में 28 दिसंबर 2020 को बिजली चोरी के आरोप में दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और विशेष अदालत ने सम्मन जारी किया। याची का कहना था कि निष्पक्ष जांच नहीं की गई।

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