फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Relief to the loving couple, order to give copy of the order immediately

High Court : प्रेमी जोड़े को राहत, आदेश की प्रति तुरंत देने का आदेश, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

Sun, 04 Feb 2024 06:19 AM IST
विनोद सिंह अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 04 Feb 2024 06:19 AM IST
सार

सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा और अनीष कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए अग्रिम आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आदेश की प्रति सुनवाई वाले दिन ही शाम तक उपलब्ध करवाने को कहा है।

विज्ञापन
High Court: Relief to the loving couple, order to give copy of the order immediately
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को विवाह के बाद उनपर विभिन्न धाराओं में दर्ज कराए गए मुकदमों में राहत देते हुए आदेश की प्रति तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अग्रिम सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जिला सम्भल के बनियाठेर थाने में प्रेम विवाह करने वाले युवक के खिलाफ 31 दिसंबर 23 को केस दर्ज किया गया था।

विज्ञापन

इसमें अगवा कर शादी के लिए मजबूर करना समेत धमकी देने का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रेम विवाह करने वाले दोनों वयस्क हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करने के बाद इसका पंजीकरण भी करवाया है। आरोपी युवक को बिना किसी कारण आपराधिक मामले में शामिल किया गया है।

विज्ञापन


सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा और अनीष कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए अग्रिम आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आदेश की प्रति सुनवाई वाले दिन ही शाम तक उपलब्ध करवाने को कहा है। प्रतिवादी को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पवन कुमार पांडेय ने बताया कि धारा 366 व 506 में दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने राहत दी है। साथ ही मेरी विनती पर कोर्ट ने आदेश की प्रामाणिक प्रति आदेश के बाद ही जारी कर दी है। इससे याची को राहत मिली है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed