फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court rejects demand for online nomination in panchayat elections

पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज

Thu, 05 Nov 2020 07:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 Nov 2020 07:48 PM IST
विज्ञापन
High court rejects demand for online nomination in panchayat elections
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश में होने जा रहे क्षेत्र एवं जिला पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की सुविधा देने और इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन की मांग में दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची अदालत से कानून बनवाना चाहता है जो फिलहाल अनुमन्य है। याची चाहे तो इस मामले को उचित फोरम पर उठा सकता है। 
विज्ञापन


गोपाल कृष्ण पांडेय की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि पंचायत चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है। वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जाए।
विज्ञापन


क्योंकि परंपरागत नामांकन से भीड़ होने और संक्रमण बढ़ने का खतरा है। इसमें कोरोना को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन भी नहीं हो पाएगा। याची का यह भी कहना था कि ऑनलाइन नामांकन के लिए मौजूदा पंचायत चुनाव कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि ऑनलाइन नामांकन करना संभव हो सके। कोर्ट ने याची की दोनों मांगों को नामंजूर करते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed