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High Court : टाउन हाल देवरिया में अटल की मूर्ति के मामले में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इन्कार

Thu, 20 Jul 2023 03:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 20 Jul 2023 03:32 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी मूर्ति कहां स्थापित हो, यह नगर पालिका परिषद को तय करना है। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। नगर पालिका परिषद देवरिया के ऑडिटोरियम टाउन हाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद के समाधान के लिए यह याचिका दायर की गई थी।

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High Court refuses to interfere in the case of Atal's statue in Town Hall Deoria
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी मूर्ति कहां स्थापित हो, यह नगर पालिका परिषद को तय करना है। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। नगर पालिका परिषद देवरिया के ऑडिटोरियम टाउन हाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद के समाधान के लिए यह याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने आशुतोष तिवारी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा, याची न तो नगर पालिका परिषद का सदस्य है और मूर्ति लगने न या लगने से उसके किसी अधिकार का उल्लघंन भी नहीं होता। यह कोई जनहित याचिका भी नहीं है। ऐसे में मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

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