फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court refused to ban arrest of accused who shoot the inspector during Bulandshahr riots

बुलंदशहर हिंसा: इंस्पेक्टर के हत्यारोपी की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

Fri, 21 Dec 2018 07:57 PM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: राजेश सैनी Updated Fri, 21 Dec 2018 07:57 PM IST
विज्ञापन
High Court refused to ban arrest of accused who shoot the inspector during Bulandshahr riots
बुलंदशहर में बवाल - फोटो : अमर उजाला

हाईकोर्ट ने बुलंदशहर दंगे के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी सतीश की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह में अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। सतीश की याचिका पर न्यायमूर्ति एनए मुनीस और न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने यह आदेश दिया। 

विज्ञापन


कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया 
सतीश के खिलाफ चार दिसंबर 2018 को स्थान थाना के सबइंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसे इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या में नामजद किया गया। याची का कहना था कि प्राथमिकी में अभियुक्त के नाम के साथ उसके पिता का नाम नहीं दिया गया है। इसलिए पुलिस उस इलाके में रहने वाले सतीश नाम के सभी लोगों को परेशान कर रही है, जबकि याची का घटना से कोई लेना देना नहीं है।
विज्ञापन


याचिका का विरोध कर रहे अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड ने कहा कि याची नामजद आरोपी है। इस घटना में दो लोगों की हत्या की गई और तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया। मामला संगीन है, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इंकार करते हुए याची को एक सप्ताह में अधीनस्थ न्यायालय में सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed