फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court quashes dowry harassment case, investigation found substantial part false

High Court : हाईकोर्ट ने रद्द किया दहेज उत्पीड़न का मुकदमा, जांच में पर्याप्त हिस्सा झूठा मिला

Fri, 02 Aug 2024 02:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Aug 2024 02:02 PM IST
सार

अलीगढ़ के क्वार्सी थाने में आवेदक पंकज की पत्नी ने उसपर व उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करने के बाद 16 अगस्त 2018 को केवल आवेदक, उसके पिता और उसकी मां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

विज्ञापन
High Court quashes dowry harassment case, investigation found substantial part false
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की ओर से पति व अन्य पर दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में दर्ज कराए गए मुकदमे को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की ओर से पति पर बहुप्रचलित आरोप लगाए थे, जिसका पर्याप्त हिस्सा जांच में झूठा मिला है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की कोर्ट ने पंकज की ओर से दाखिल अर्जी पर यह आदेश दिया है। अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभु राय ने पक्ष रखा।

विज्ञापन


अलीगढ़ के क्वार्सी थाने में आवेदक पंकज की पत्नी ने उसपर व उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करने के बाद 16 अगस्त 2018 को केवल आवेदक, उसके पिता और उसकी मां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन


ट्रायल कोर्ट ने 14 जनवरी 2019 को संज्ञान लिया और समन जारी किया। शुरूआत में न्यायालय ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा था। लेकिन मध्यस्थता रिपोर्ट के अनुसार पक्ष किसी भी समझौते को तैयार नहीं हुए। इसके बाद आवेदक ने मुकदमा व इसकी पूरी कार्रवाई को रद्द करने कि लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


याची के वकील विभु राय ने दलील दी कि आवेदक व उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सामान्य और बहुप्रचलित आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान दर्ज किए गए शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों का बड़ा हिस्सा झूठा पाया गया। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed