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वरिष्ठ अधिवक्ताओं का नाम काज लिस्ट में छापने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Sat, 28 Aug 2021 09:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 28 Aug 2021 09:53 PM IST
सार

याचिका की सुनवाई 8 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने राजेंद्र बेवले की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है।

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High Court put a ban on printing the names of senior advocates in the case list
court - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया है कि किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम काज लिस्ट में प्रकाशित न किया जाए। ऐसा करना अधिवक्ता अधिनियम एवं भारतीय बार काउंसिल के नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने एक मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव का नाम काज लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है।
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याची अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। याची अधिवक्ता जी एस चौहान ने कहा कि बहस करने वाले अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता  नामित हो गए हैं। इस समय दूसरी कोर्ट में बहस कर रहे है। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। 
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